
Karnataka कर्नाटक : स्कूल शिक्षा विभाग ने 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए राज्य के सभी निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के प्रवेश के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का विवरण देते हुए एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में कहा गया है कि स्कूलों को स्पष्ट प्रवेश अधिसूचना जारी करनी चाहिए, आरक्षण नीतियों का पालन करना चाहिए और शुल्क संरचना को पारदर्शी रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। इस संबंध में अभिभावकों को सूचित किया जाना चाहिए और सभी जिलों में शिकायत निवारण तंत्र लागू किया जाना चाहिए। सभी स्तरों पर अधिकारियों को प्रवेश की निगरानी के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। सभी निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता है।
इसमें कक्षा-वार सीट उपलब्धता, आरक्षण विवरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण का माध्यम और शुल्क संरचना शामिल होनी चाहिए। संस्थानों के प्रमुखों को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रवेश कार्यक्रम और अन्य प्रासंगिक विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करने चाहिए। स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, एसएटीएस पोर्टल और मुद्रित प्रॉस्पेक्टस पर आधिकारिक रूप से स्वीकृत शुल्क राशि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। इस घोषित राशि से अधिक किसी भी शुल्क का संग्रह सख्त वर्जित है। परिपत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को अभिभावकों और जनता से प्राप्त शिकायतों की तुरंत समीक्षा और समाधान करना चाहिए।





